मई और जून में 5 किलो प्रति व्यक्ति होगा अतिरिक्त
नई दिल्ली : केन्द्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले दो महीनों का राशन देगी। यह राशन इस वर्ष मई और जून में मिलेगा। सरकार ने एनएफएसए के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से नि:शुल्क अनाज का आवंटन करने का फैसला किया है।
इस विशेष योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, एनएफएसए के दोनों श्रेणियों – अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले गृहस्वामी (पीएचएच) – के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ एनएफएसए के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) का अतिरिक्त कोटा प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किया जाएगा, जो कि एनएफएसए के तहत उनकी नियमित मासिक पात्रता से अधिक और अतिरिक्त होगा।
केन्द्र सरकार इन खाद्यान्नों की लागत, उनके अंतरराज्यीय परिवहन आदि पर होने वाले 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च राज्यों/केन्द्र – शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के हिस्से के तौर पर वहन करेगी।