नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से देश भर में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति देने का आदेश जारी किया है। रेल मंत्रालय इन लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगा। रेल मंत्रालय इसके अलावा टिकटों की बिक्री; रेलवे स्टेशनों एवं रेल प्लेटफॉर्मों पर तथा ट्रेनों के भीतर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा उपायों पर अमल के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।