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बिहार के 13 जिलों में गुटखा खैनी खाकर थूकने पर होगी छह माह की सजा

पटना : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने राज्य  के तेरह जिलों में तम्बाकू उत्पाद- गुटखा, खैनी और पान खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगा दिया है। प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद सम्बधित जिलों के स्थानीय प्रशासन   ने भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसा करते पाये जाने पर छह महीने तक जेल की सजा हो  सकती है। जिन जिलों में यह प्रतिबंध लागू किया गया है उनमें अरवल, जहानाबाद, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, शिवहर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, कैमूर, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, सुपौल और सारण शामिल हैं। गौरतलब है कि आईसीएमआर ने तम्बाकू उत्पाद खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की बात कही है।

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