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विदेशों में रहने वाले से उच्चतम न्यायालय ने कहा आप जहां हैं – वहीं रहें

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों से कहा है कि जो जहां है-वहीं रहे। न्यायालय ने सात जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में लाने पर केन्द्र सरकार की ओर से लगाये गये प्रतिबंध पर कोई भी निर्णय देने से इनकार किया।

सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि वर्तमान संकट के समय विदेशों में फंसे लोगों को देश में वापस लाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व लोगों को वीजा एक्सटेंशन दे रहा है। जिससे अभी लोगों को वापस लाना सम्भव नहीं है।

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