BHRNEWS

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य, जबकि थूकने पर होगा जुर्माना

नई दिल्ल् : केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए जारी संशोधित दिशा-निर्देशों में कई निर्देश जारी किया है। लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्‍थानों पर विशेष ध्यान देने को कहा है।

सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अब सार्वजनिक स्‍थानों पर फेस मास्‍क पहनना जरूरी होगा। लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के अनुसार एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी पर रहना होगा। सभी संगठन और अधिकारियों को कहा गया है कि वे किसी भी स्‍थान पर पांच या उससे अधिक लोगों को एक साथ जमा होने की अनुमति न दें। सामाजिक समारोह जिनमें विवाह और अंतिम संस्‍कार शामिल हैं,  उसके आयोजन से पहले संबंधित जिला अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्‍थानों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, जबकि शराब, गुटखा और तंबाकू जैसे  उत्‍पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

Leave a Comment