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बिहार में रात नौ बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक नाईट कर्फ्यू लगा

स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा

स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे

पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई बड़े निर्णयों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। प्रदेश के सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान शाम छह बजे ही बंद हो जायेंगे। संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्तरॉ और ढाबों में बैठ कर खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि रात नौ बजे तक खाना पैक कराया जा सकेगा। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आ रहे लोगों को चिकित्सका की सभी सुविधा दी जायेगी। इसके साथ ही राज्य में 15 मई तक रात का कर्फ्यू  लगाने की घोषणा कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय किया है कि रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा। रेस्टारेंट,  ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि रात 9 बजे तक होम डिलीवरी का संचालन किया जा सकेगा। शाम को अब छह बजे तक ही सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।

मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक बंद रहेंगे।

सीएम ने कहा कि पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में 8,690 नए मामलों की पुष्टि हुई है। श्री कुमार ने कहा कि पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सभी तरह की दवा की व्यवस्था की गयी है। होम आइसोलेशन में रहने वालों की भी लगातार देखरेख की जायेगी।

डेडिकेटिड कोविड हेल्थ संटेर बनेगा। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन बनाया जाएगा।

नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी और निजी कार्यालय पांच बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी और निजी आयोजन किये जा सकेंगे। यह नियम शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर पूरी तरह लागू नहीं होंगे जबकि, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों को जाने की अनुमति होगी।  मुख्यमंत्री ने इसे सख्ती के साथ लागू कराने का आदेश सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस टीम को दिया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार के फैसले

  1. 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी जबकि यह आदेश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा।
  2. पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा।
  3. सभी सिनेमा हॉल, क्लब, जिम,  मॉल,  पार्क और उद्यान बंद रहेंगे।
  4. रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा।
  5. रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन घर तक पहुंचाने का रात के 9 बजे तक किया जा सकेगा।
  6. सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे।
  7. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी या निजी आयोजन नहीं किये जा सकेंग

 

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