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Bihar Lockdown News बिहार में पांच से 15 मई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाएं रहेंगी जारी

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पटना : बिहार में प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण  पांच से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, सीएमजी की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी लोगों को दी है । बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक एस.के. सिंघल, अपर मुख्य गृह सचिव चैतन्य प्रसाद, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन किया। जिसमें कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्‍यों समेत बिहार में भी मरीजों की संख्‍या में बढ़ोत्तरी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि  आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्‍य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान यह जानकारी मिली कि राज्‍य में संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। जिसके बाद पांच मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया जा रहा है । अधिकारियों ने बताया कि गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।  मुख्य सचिव  ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के सभी  कार्यालय (आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर) बंद रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्‍वच्‍छता, फायर ब्रिगेड, स्‍वास्‍थ्‍य,  आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्‍बन्धित कार्यालय काम करते रहेंगे। न्‍यायिक प्रशासन के बारे में उच्‍च न्‍यायालय का निर्णय लागू होगा।  मुख्य सचिव ने कहा कि 15 मई तक दुकानें, वाणिज्यिक और अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, औद्योगिक और विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स तथा कुरियर सेवा से जुड़ी सभी गतिविधियां, कृषि और उससे जुड़े कार्य,प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेली-कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा तथा भंडारण प्रतिष्ठान, आवश्यक खाद्य सामग्री और फल-सब्जी, मांस, मछली, दूध, जन वितरण प्रणाली की दुकानें सुबह 7 बजे से ग्याहर पूर्वाह्न तक होगा।  कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल और सब्जी की घूम घूम कर बिक्री की जा सकेगी। अन्य प्रतिष्ठान “वर्क फ्रॉम होम” के आधार पर काम करा सकते हैं। .

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