लॉकडाउन के दौरान खेती-बाडी संबंधी सभी गतिविधियां, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय संस्थाएं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी कार्यों की अनुमति होगी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि तीन मई तक बढ़ाने के बाद नये दिशानिर्देश को जारी कर दिया है।
सभी दिशा निर्देश 20 अप्रैल से लागू होंगे जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से घोषित कंटेन्मेन्ट जोन से बाहर होंगे।
जारी निर्देशों के अनुसार दो चालकों और एक सहायक के साथ सभी ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों के आवगमन की अनुमति होगी। चालक के पास उचित वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए।
बिजली मैकेनिक, आई.टी. रिटर्न भरने में मदद करने वालों, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई जैसे स्वरोजगार में लगे लोगों की सेवाओं को बड़ी छूट दी गई है। ऐसे लोग कंटेन्मेन्ट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।
जिन भवन निर्माण स्थलों पर मजदूर उपलब्ध हैं और जहां संबंधित नगरपालिका या नगर-निगम क्षेत्र के बाहर से मजदूर बुलाने की जरूरत नहीं है, उस स्थान पर काम को शुरू किया जा सकेगा।
मनरेगा कार्य के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने और मास्क पहनने के नियम का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। टीवी प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवा समेत प्रिंट और इलैंक्ट्रोनिक मीडिया भी कार्य करता रहेगा। आवासीय परिसरों और कार्यालयों के लिए कार्य कर रहे निजी सुरक्षा एजेंसियों को काम करने की अनुमति होगी।
कोविड-19 महामारी के कारण फंसे पर्यटकों और लोगों को सेवाएं दे रहे तथा मेडिकल और आपातकालीन सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल काम कर सकेंगे।
केंद्र सरकार, और सहयोगी निकायों के कार्यालय खुले रहेंगे। पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस और आपात कालीन सेवा, आपदा प्रबंधन, जेल और नगर निगम सेवा बिना किसी रोक के काम कर सकेगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अन्य सभी विभाग सीमित संख्या में कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया है कि सभी को सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी नागरिकों, विशेष रूप से ऐसे ग्रामीण इलाकों जहां, मेडिकल सेनिटाइजर उपलब्ध नहीं हैं वहां सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
सरकार ने कहा है कि पेयजल की सुरक्षा के लिए जहां आवश्यकता हो क्लोरीन की गोलिया, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाना चाहिए। पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर जैसे पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। बिना रूकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किये हैं। प्रवेश द्वारों, कैफेटेरिया, लिफ्ट और वॉशरूम सहित परिसरों के सभी क्षेत्रों को पूरी तरह संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। बाहर से आने वाले कामगारों के लिए विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन वाहनों में यात्री क्षमता के केवल तीस से चालीस प्रतिशत सवारी ही बैठायी जानी चाहिए। परिसरों में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनों को अनिवार्य रुप से छिड़काव के जरिए संक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए। परिसरों के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य की गई है।